सीएए: नागरिकता प्राप्त करने की नई प्रक्रिया
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) ने भारत में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बदल दिया है। इस कानून के तहत, तीन पड़ोसी देशों – पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
कौन-कौन ले सकता है नागरिकता?
सीएए के तहत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए, उन्हें भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आना चाहिए था।
सीएए का सिस्टम कैसे काम करेगा?
सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. आवेदकों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा| आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वह कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं।
सीएए में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी?
सीएए के तहत, आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।
सीएए के लागू होने के बाद, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। इसके बावजूद, इस कानून के विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
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